नीतीश सरकार का आदेश, बिहार में इन शर्ताें पर शराब पी सकेंगे सैनिक

Edited By ,Updated: 26 Oct, 2016 02:59 PM

bihar army men can use liquor in cantonment area

बिहार में नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून में एक संशोधन करने का फैसला किया है।

पटनाः बिहार में नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून में एक संशोधन करने का फैसला किया है। इसके तहत सरकार ने भारतीय सेना में कार्यरत सैनिकों को सैनिक छावनी में शराब पीने की छूट देने का फैसला किया है। लेकिन इस इस आंशिक छूट के लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। 

छावनी इलाके में पीने पर छूट
जानकारी के मुताबिक, इसके लिए सेना को आबकारी विभाग से अनुमति लेनी होगी। यह छूट केवल छावनी इलाके में पीने पर मिलेगी। छावनी इलाके के बाहर शराब के साथ पकडे़ जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा यह छूट केवल सेना में कार्यरत सैनिकों को ही है। इसका लाभ सेवानिवृत्त सैनिकों को नहीं मिलेगा। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय के आग्रह पर सरकार ने यह छूट देने का फैसला किया है। सेवारत सैनिकों को शराबबंदी से आंशिक रूप से बाहर रखने का आदेश आबकारी आयुक्त ने जारी किया है। 


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