Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Sep, 2017 10:07 AM
केंद्र सरकार ब्लैक मनी से निपटने के लिए लगातार प्रहार कर रही है। इन्हीं कदमों के तहत सरकार....
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ब्लैक मनी से निपटने के लिए लगातार प्रहार कर रही है। इन्हीं कदमों के तहत सरकार ने फैसला किया है कि फर्जी कंपनियों से जुड़े करीब 1.06 लाख डायरैक्टर्स को अयोग्य करार दिया जाएगा। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने 2.09 लाख कंपनियों द्वारा लंबे समय से कारोबारी गतिविधि नहीं करने के कारण उनके पंजीकरण को रद्द कर दिया था। इस कदम के बाद सरकार ने यह नया फैसला किया है।
इसके अलावा बैंकों को इन कंपनियों के बैंक अकाऊंट्स पर भी रोक लगाने का आदेश दिया गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि मंत्रालय ने 1,06,578 डायरैक्टर्स की पहचान की है, इनको कंपनी एक्ट 2013 के सैक्शन 164 (2) के तहत अयोग्य ठहराया जा सकेगा। सैक्शन 164 के तहत किसी कम्पनी का कोई डायरैक्टर जो लगातार 3 वित्त वर्ष तक कंपनी की फाइनैंशियल स्टेटमैंट्स या वार्षिक रिटर्न नहीं भरता है तो उसे किसी कंपनी में या फर्म में अगले 5 साल तक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। कंपनी मंत्रालय 2.09 लाख कंपनियों के डाटा की अभी जांच कर रहा है।