15% निवेश की मंजूरी दे सकते हैं EPFO न्यासी

Edited By ,Updated: 15 May, 2017 02:28 PM

15  can approve investment epf trustees

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के न्यासी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ई.टी.एफ.) में अपने निवेश को 2017-18 में बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की अनुमति दे सकते हैं

नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के न्यासी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ई.टी.एफ.) में अपने निवेश को 2017-18 में बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की अनुमति दे सकते हैं जो कि फिलहाल निवेश योग्य जमाओं का 10 प्रतिशत है। ई.टी.एफ. में किए जाने वाले निवेश की सीमा बढ़ाई गई तो ई.पी.एफ.ओ. मौजूदा वित्त वर्ष में इस मद में 15,000 करोड़ रुपए तक निवेश कर सकेगा क्योंकि उसकी सालाना निवेश योग्य जमाएं लगभग एक लाख करोड़ रुपए की हैं।

सूत्रों ने कहा, ई.पी.एफ.ओ. के शीर्ष निर्णायक निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड सी.बी.टी. द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष में ई.टी.एफ. निवेश बढ़ाकर 15 प्रतिशत किए जाने की उम्मीद है। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता वाली सी.बी.टी. की बैठक 12 अप्रैल 2017 को हुई थी जिसमें इस आशय के प्रस्ताव पर दत्तात्रेय की उपस्थिति में चर्चा हुई। हालांकि तब इस प्रस्ताव को सी.बी.टी. ने टाल दिया क्योंकि कुछ कर्मचारी प्रतिनिधियों ने इस आशय के कदम की वित्त आडिट व निवेश समिति एफ.ए.आई.सी. द्वारा पुष्टि करवाने पर जोर दिया।

एफ.ए.आई.सी. की बैठक 19 मई को होनी है जहां ई.पी.एफ.ओ. अपने निवेश के लिए निकासी नीति के साथ तैयार रहेगा ताकि ई.टी.एफ. में निवेश की सीमा को सी.बी.टी. की 27 मई को होने वाली बैठक में आसानी से बढ़ाया जा सके। उल्लेखनीय है कि ई.पी.एफ.ओ. ने अगस्त, 2015 में 5 प्रतिशत निवेश के साथ शेयर बाजार में कदम रखा था। पिछले साल इस सीमा को बढ़ाकर दस प्रतिशत कर दिया गया।  

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