होम लोन के ब्याज पर मिलेगा 2 लाख तक डिडक्शन क्लेम

Edited By ,Updated: 03 Feb, 2017 04:09 PM

2 lakh deduction claim on home loan

आम बजट में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टर आधारित डिमांड घट सकती है।

नई दिल्लीः आम बजट में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टर आधारित डिमांड घट सकती है। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में ऐसा प्रविजन है जिससे मकान मालिकों द्वारा किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर टैक्स का लाभ लेने पर रोक लग जाएगी और रियल एस्टेट के दाम कम होने की संभावना है।

मौजूदा नियमों के अनुसार, मकान मालिक किराए पर दी गई प्रॉपर्टी के ब्याज पर पूरा डिडक्शन क्लेम कर सकता था, जबकि अपने मकान में खुद रहने वाले 2 लाख रुपए तक ही क्लेम करने का हकदार होते थे, लेकिन वित्त मंत्री के हालिया प्रस्ताव के बाद अब मकान किराए पर दिए जाने पर भी 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन ही क्लेम किया जा सकेगा। जिसने लोन लेकर मकान बनाया, वह अब हर सूरत में 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन बेनिफिट ही क्लेम कर सकेगा, इससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर आप एक साल में होम लोन के केवल 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के इस कदम से रियल एस्टेट सेक्टर में होने वाले निवेश में उल्लेखनीय कमी आएगी जिससे आने वाले समय में रेजिडेंशल रियल एस्टेट प्राइस में और कमी आएगी। एक विशेषज्ञ ने बताया, 'अभी तक रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टी खरीद कर डिडक्शन का लाभ लेते रहते थे। सरकार के इस कदम से रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश आधारित मांग में कमी आएगी जिससे घरों के वास्तविक खरीददारों को मकान की कम होती कीमतों का लाभ मिलेगा।'

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