प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी, 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी होगी टैक्स फ्री

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Mar, 2018 03:12 PM

20 lakhs will be tax free gratuity pass bill in lok sabha

निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने संबंधी ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 आज भारी हंगामे के बीच बिना चर्चा के लोकसभा में पास हो गया। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद...

नई दिल्लीः निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने संबंधी ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 आज भारी हंगामे के बीच बिना चर्चा के लोकसभा में पास हो गया। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों को फायदा होगा।

कर्मचारियों को होगा फायदा
अभी संगठित क्षेत्र में 5 साल या इससे ज्यादा अवधि तक नौकरी कर चुके कर्मचारी नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के बाद 10 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी के योग्य माने जाते हैं। लेक‍िन इस बिल के कानून बन जाने के बाद यह सीमा दुगुनी हो जाएगी।

क्या है ग्रेच्युटी
ग्रेच्युटी भुगतान विधायक, 1972 को फैक्ट्री, खदानों, बंदरगाहों समेत अन्य कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था। यह कानून उन पर लागू होता है, जिस कंपनी में कम से कम 10 कर्मचारी हों। इसके साथ ही कर्मचारी ने 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए यहां काम किया हो। ग्रेच्युटी दरअसल कर्मचारी की कंपनी के लिए लंबी सेवा की सराहना करने का एक जरिया है। इससे पहले ग्रेच्युटी की टैक्स फ्री सीमा 2010 में तय की गई थी। तब से लेकर अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन लोकसभा में इस बिल के पास होने के बाद टैक्स फ्री ग्रेच्युटी का 20 लाख रुपये होने का रास्ता साफ हो गया है।

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