केंद्रीय लोक उपक्रमों के अधिकारियों का न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए रखने की सिफारिश

Edited By ,Updated: 28 Feb, 2017 11:13 AM

3rd pay panel for cpses suggests min rs 30 000 for executives

केंद्रीय लोक उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए तीसरे वेतन आयोग ने उपक्रमों के कार्यकारियों के लिए न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए प्रति माह और चेयमैरन-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के लिए अधिकतम 3.7 लाख रुपए मासिक वेतन रखे जाने की सिफारिश की है।

नई दिल्लीः केंद्रीय लोक उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए तीसरे वेतन आयोग ने उपक्रमों के कार्यकारियों के लिए न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए प्रति माह और चेयमैरन-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के लिए अधिकतम 3.7 लाख रुपए मासिक वेतन रखे जाने की सिफारिश की है।  

सिफारिशों के अनुसार निदेशक मंडल स्तर से नीचे के कार्यकारियों के लिए न्यूनतम मासिक वेतन 12,600 रुपए से बढ़ाकर न्यूनतम 30,000 रुपए प्रति माह किए जाने की सिफारिश की गई है। हालांकि, सीएमडी के मामले में अनुसूची ए सीपीएसई के लिए अधिकतम वेतन 3.7 लाख रुपए मासिक किए जाने की सिफारिश की गई है।  

अनुसूची बी, सी और डी श्रेणी के केंद्रीय लोक उपक्रमों के मामले में अधिकतम मासिक वेतन क्रमश: 3.2 लाख रुपए, 2.9 लाख रुपए और 2.8 लाख रुपए करने की सिफारिश की गई है। न्यायमूर्ति सतीश चंद्रा समिति की सिफारिशें एक जनवरी 2017 से अमल में आएंगी। इसे मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास रखा जाएगा। लाभ के आधार पर सार्वजनिक उपक्रमों को विभिन्न अनुसूची में वर्गीकृत किया जाता है। सर्वाधिक मुनाफे वाली कंपनी को अनुसूची ए में रखा जाता है। देश में अनुसूची ए के अंतर्गत 64, बी के अंतर्गत 68, सी के अंतर्गत 45 और डी के अंतर्गत चार लोक उपक्रम हैं।  समिति ने आवास भत्ता (एचआरए) के बारे में भी सिफारिशें की है।  

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