ई-वाहन पर 5त्न जीएसटी लगे, खरीददार को आयकर में मिले छूट : सियाम

Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Dec, 2017 06:05 PM

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देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम का सुझाव है कि ऐसे वाहनों पर माल एवं सेवाकर  की दर 5% होनी चाहिए। साथ ही इन वाहनों की बिना कर्ज लिये खरीदारी करने वालों को आयकर में वाहन मूल्य के 30% की एकबारगी कर...

नई दिल्लीः देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम का सुझाव है कि ऐसे वाहनों पर माल एवं सेवाकर  की दर 5% होनी चाहिए। साथ ही इन वाहनों की बिना कर्ज लिये खरीदारी करने वालों को आयकर में वाहन मूल्य के 30% की एकबारगी कर छूट दी जानी चाहिए। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) द्वारा सरकार को इस संबंध में सौंपे गए एक श्वेत पत्र में कहा है कि इन वाहनों को पथकर से भी छूट दी जानी चाहिए। सियाम के मुताबिक ग्राहकों को ई-वाहन की ओर प्रोत्साहित करने के लिए कई चरणों पर उपभोक्ता हित वाली नीतियां अपनाने की जरुरत है।

नीति का लक्ष्य सामूहिक आधार पर ई-वाहनों के अपनाए जाने पर जोर देना, इनकी स्वीकार्यता बढ़ाना और व्यवहार्यता के अंतर को कम करना होना चाहिए। इतना ही यह नीति ऐसी हो जो देश में वाहन चाॢजंग की सुविधा के विनिर्माण को बढ़ावा देती हो और वाहनों के घरेलू विनिर्माण के हित में हो। पत्र के मुताबिक, ‘‘मांग पर छूट या नकद सब्सिडी देना लघु अवधि में बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि कर छूट और अन्य राजकोषीय या गैर-राजकोषीय कदम दीर्घावधि में बेहतर विकल्प हो सकते हैं और इसका प्रभाव भी अच्छा होगा।’’  

विशेष राजकोषीय प्रोत्साहन पर सियाम का मत है कि ई-वाहनों पर जीएसटी की दर 12त्न से घटाकर 5त्न लायी जानी चाहिए। इसके अलावा इन्हें पथकर मुक्त कर देना चाहि। साथ ही ऐसे वाहनों के खरीदारों को उनकी कुल कर योग्य पर वाहन की कीमत के 30त्न की छूट देनी चाहिए। यह सुविधा सिर्फ इनकी खरीद के लिए किसी तरह की वित्तीय मदद (ऋण इत्यादि) नहीं लेने वालों को मिलनी चाहिए।  
 

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