माल्या ने 6,000 करोड़ का रिण चुकाने से किया मना, कहा बैंकों ने किया उल्लंघन

Edited By ,Updated: 25 Jul, 2016 10:17 PM

6 000 crore to mallya refuses to repay the loan the banks violated

संकट में फंसे कारोबारी विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड ने सोमवार कहा कि वह रिण देने वाले बैंकों के समूह को 6,000 करोड़ रुपये रिण...

बेंगलुरू: संकट में फंसे कारोबारी विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड ने सोमवार कहा कि वह रिण देने वाले बैंकों के समूह को 6,000 करोड़ रुपये रिण चुकाने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं क्योंकि बैंकों ने दोनों पक्षों के बीच हुए मास्टर रिण पुनर्गठन समझौते के नियम-शर्तों का उल्लंघन किया और इससे कंपनी के कारोबार को बेकार नुकसान उठाना पड़ा।  

 
रिण वसूली न्यायाधिकरण डीआरटी द्वारा माल्या और उनकी कंपनी से 6,000 करोड़ रुपये की वसूली के लिए बैंकों द्वारा दायर की गई ‘मूल याचिका’ पर सुनवाई को फिर से शुरू करने के दौरान किंगफिशर के वकील ने कहा कि बैंकों द्वारा समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने के चलते न्यायाधिकरण को बैंकों की याचिका खारिज कर देनी चाहिए। न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी सी. आर. बेनाकनाहल्ली के समक्ष किंगफिशर के वकील ने दलील दी कि रिण दाताओं ने समझौते की धारा 54 का उल्लंघन किया। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा किए गए नुकसान के चलते कंपनी किसी भी तरह का रिण वापस देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है।  
 
समझौते के अनुसार बैंकों को किंगफिशर कार्यशील पूंजी मुहैया करानी थी ताकि वह अपना हवाईसेवा कारोबार शुरू रख सके। बैंकों ने इस नियम का उल्लंघन किया और इसके बाद कंपनी को वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बैंकों ने कार्यशील पूंजी उपलब्ध न कराकर करार का उल्लंघन किया जिसकी वजह से कंपनी को वित्तीय दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच, डीआरटी ने इस पर आदेश को 28 जुलाई तक टाल दिया है। इसे आज के लिए सुरक्षित रखा गया था।
 
  

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