8 साल बाद भी नहीं मिला फ्लैट का कब्जा, अंसल प्रॉपर्टीज देगी हर्जाना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Nov, 2017 09:52 AM

8 years after the flat was not captured  ansal properties will pay damages

जिला उपभोक्ता फोरम ने फ्लैट की बुकिंग के पैसे देने के बावजूद 8 साल बाद भी कब्जा न दिए जाने पर अंसल प्रॉपर्टीज को फ्लैट के कब्जे सहित हर्जाना देने का निर्देश दिया।

नई दिल्लीः जिला उपभोक्ता फोरम ने फ्लैट की बुकिंग के पैसे देने के बावजूद 8 साल बाद भी कब्जा न दिए जाने पर अंसल प्रॉपर्टीज को फ्लैट के कब्जे सहित हर्जाना देने का निर्देश दिया।

क्या है मामला
जौनपुर के तारापुर निवासी शीला ने अखबार में विज्ञापन पढ़कर 14 फरवरी 2009 को ‘आस्था अपार्टमैंट प्रोजैक्ट’ लखनऊ में 11,40,789 रुपए की कीमत का फ्लैट बुक करवाया था। इसके लिए उन्होंने 3 किस्तों में 2,56,678 रुपए अंसल प्रॉपर्टीज को जमा किए। शीला के मुताबिक कम्पनी को बाकी की रकम कब्जा प्राप्त होने के बाद देनी थी। कम्पनी ने 3 साल में कब्जा देने का वायदा किया था मगर उसे कब्जा नहीं दिलाया गया। मौके पर जाकर देखा तो फ्लैट तैयार नहीं थे। बाद में पता चला कि यह प्रोजैक्ट बीच में ही रोक दिया गया है। शीला ने कम्पनी को लीगल नोटिस भेजा तो इसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। 2014 में शीला व उसके पति इंद्रबहादुर ने जिला उपभोक्ता फोरम में ‘मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड लखनऊ’ व ‘अंसल प्रॉपर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दिल्ली’ को पार्टी बनाकर मुकद्दमा दायर किया।

यह कहा फोरम ने
उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष शिवदान यादव, सदस्य गीता यादव व चंचल जैन की बैंच ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अंसल प्रॉपर्टीज को एग्रीमैंट के अनुसार दूसरे किसी भी प्रोजैक्ट में 6 महीने के भीतर फ्लैट देने का आदेश दिया है। अदालत ने मानसिक कष्ट के लिए 10,000 और वाद खर्च के लिए 5,000 रुपए भी पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया है।

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