Edited By ,Updated: 06 Apr, 2017 11:54 AM
1 जुलाई से पैन कार्ड बनवाने और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार जरूरी हो जाएगा।
नई दिल्लीः 1 जुलाई से पैन कार्ड बनवाने और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार जरूरी हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले सरकार ने आधार को जरूरी करने की घोषणा वित्त विधेयक में की थी। संसद द्वारा विधेयक के पास हो जाने के बाद अब वित्त मंत्रालय ने इसके बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि लोगों को पैन कार्ड से आधार को लिंक करने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
आधार को पैन कार्ड से लिंक करने में आ रही है ये दिक्कतें
आधार को पैन कार्ड से लिंक करने में लोगों को कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। इससे सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना के पूरी तरह से लागू होने में देरी हो सकती है। पैन कार्ड में जहां लोगों को अपना पूरा नाम देना पड़ता है, वहीं आधार में लोग पूरा नाम देने के बजाए छोटे नाम से भी कार्ड बनवा लेते हैं। इससे लोगों को कार्ड लिंक कराने में परेशानी हो रही है, क्योंकि आधार कार्ड में वो ही नाम होना चाहिए जो पैन कार्ड में है।
देश में 25 करोड़ पैन कार्ड धारक
देश में इस वक्त 25 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं, तो 111 करोड़ लोगों को आधार नंबर जारी किया जा चुका है। इससे पहले बैंकों ने भी खाता धारकों से आधार कार्ड को बैंक अकाऊंट से लिंक कराने और मोबाइल फोन नंबर दर्ज कराने को कहा है। बैंकों के मुताबिक ऐसा नहीं करने पर खाताधारकों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस बारे में केंद्र सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं।