Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Nov, 2017 02:21 PM
एक्सपोर्टर्स के रिफंड जल्दी हो इसके लिए सरकार नया सिस्टम लेकर आई है। अब एक्सपोर्टर्स को आईजीएसटी रिफंड और इन्पुट टैक्स क्रेडिट के लिए टेबल 6ए और जीएसटीआर-3बी फाइल करना होगा। एक्सपोर्टर्स काफी समय से आईजीएसटी और इन्पुट टैक्स रिफंड रिफंड नहीं मिलने की...
नई दिल्लीः एक्सपोर्टर्स के रिफंड जल्दी हो इसके लिए सरकार नया सिस्टम लेकर आई है। अब एक्सपोर्टर्स को आईजीएसटी रिफंड और इन्पुट टैक्स क्रेडिट के लिए टेबल 6ए और जीएसटीआर-3बी फाइल करना होगा। एक्सपोर्टर्स काफी समय से आईजीएसटी और इन्पुट टैक्स रिफंड रिफंड नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं, जिस पर सरकार का कहना है कि रिटर्न फाइल करते हुए एक्सपोर्टर्स काफी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण उनके रिफंड रिजेक्ट हो रहे हैं। अभी एक्सपोर्टर्स जुलाई के लिए फाइल कर सकते हैं और अगस्त 2017 की जीएसटीआर-1 के टेबल6ए की फाइलंग 4 दिसंबर से कर पाएंगे।
फाइनेंस मिनिस्ट्री की दी गई जानकारी के मुाताबिक एक्सपोटर्स रिटर्न क्लेम फाइल करने में गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण उनका रिफंड अटक रहा है। एक्सपोर्टर्स को आई.जी.एस.टी. रिफंड के लिए जीएसटी पोर्टल पर जी.एस.टी.आर. 3 बी और जीएसटीआर-1 का टेबल6ए और कस्टम ई.डी.आई. सिस्टम पर शिपिंग बिल भरना है। एक्सपोर्टर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि जीएसटीआर-1 के टेबल6ए की जानकारी शिपिंग बिल से मैच करे। ये मैच नहीं होने के कारण एक्सपोर्टर्स के रिफंड रिजेक्ट हो रहे हैं। सरकार के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर तक का आईजीएसटी रिफंड शिपिंग बिल के मुताबिक 6,500 करोड़ रुपए और इन्पुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट करीब 30 करोड़ रुपए है। ये अमाउंट जीएसटीएन पोर्टल फाइल की गई रिटर्न के आधार पर निकाला गया है।