सरकारी बैंकों ने की जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई

Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Aug, 2017 04:21 PM

action against the non defaulters of public sector banks

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सरफेइसी कानून के 5,954 जानबूझकर कर्ज चुकाने वाले लोगों के खिलाफ

नई दिल्लीः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सरफेइसी कानून के 5,954 जानबूझकर कर्ज चुकाने वाले लोगों के खिलाफ कर्ज वसूली की कार्रवाई की है। इन डिफॉल्टरों पर बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार प्रतिभूति हित का प्रवर्तन एवं ऋण वसूली विधि कानून :सरफेइसी: कानून के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों ने जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले 5,954 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। 

देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक ने 1,444 ऐसे डिफॉल्टरों पर कार्रवाई की है। इन पर 20,943 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है। शेष 20 बैंकों ने 4,510 डिफॉल्टरों पर कार्रवाई की है। इन पर बकाया कर्ज 48,496 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। वित्त मंत्रालय के आंकडों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों से कुल 92,376 करोड़ रुपए वसूलने हैं। जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों पर वित्त वर्ष 2016-17 के अंत तक 92,376 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया था। यह इससे पिछले वित्त वर्ष के अंत तक 76,685 करोड़ रुपए था। इस तरह बकाया कर्ज के आंकड़े में 20.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!