गाड़ी खरीदने पर वसूली अतिरिक्त राशि, अब वापस करने होंगे रुपए

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Sep, 2017 11:14 AM

additional amount of recovery on the purchase of the car  will now be refunded

हाऊबाग गोरखपुर निवासी सुखवीर तलवार ने टोयोटा गाड़ी खरीदी। कम्पनी ने गाड़ी खरीदते समय

जबलपुर: हाऊबाग गोरखपुर निवासी सुखवीर तलवार ने टोयोटा गाड़ी खरीदी। कम्पनी ने गाड़ी खरीदते समय उपभोक्ता से 15,886 रुपए की अतिरिक्त वसूल कर ली। जिला उपभोक्ता फोरम ने अब कमॢशयल टोयोटा कंपनी को अतिरिक्त वसूली गई राशि ब्याज सहित एक माह के भीतर लौटाने को कहा है।

क्या है मामला
याचिकाकत्र्ता हाऊबाग गोरखपुर निवासी सुखवीर तलवार की ओर से अधिवक्ता अरुण जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि कमॢशयल टोयोटा गाड़ी की डिलीवरी के समय जो राशि ली गई थी, उसमें अधिक रुपए ले लिए गए। लिहाजा, अनुचित व्यापार प्रथा और सेवा में कमी के रवैये को चुनौती दी गई। इससे पूर्व लीगल नोटिस भी भेजा गया था। उसका कोई असर न होने पर इंसाफ  की आवाज उठाई गई। इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य आयोग की नजीरों को प्रस्तुत किया गया।

क्या कहा फोरम ने
कंज्यूमर फोरम के चेयरमैन हृदयेश व सदस्य सुषमा पटेल की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान फोरम ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद अपना आदेश उपभोक्ता के हक में सुनाते हुए 15,886 रुपए की अतिरिक्त वसूल की गई राशि के अलावा 5000 रुपए और मुकद्दमे का 2000 रुपए भी खर्च भुगतान करने को कहा है।

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