रेरा का प्रशासन शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन

Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Dec, 2017 05:02 PM

administration of rare under the ministry of urban affairs

रीयल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन और उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए रेरा के प्रशासन से संबंधित मामलों का निपटारा आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन होगा। अधिकारिक आदेश में इसकी जानकारी दी गई। इस संबंध में, केंद्र सरकार ने भारत सरकार (व्यापार का...

नई दिल्लीः  रीयल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन और उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए रेरा के प्रशासन से संबंधित मामलों का निपटारा आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन होगा। अधिकारिक आदेश में इसकी जानकारी दी गई। इस संबंध में, केंद्र सरकार ने भारत सरकार (व्यापार का आवंटन) नियम 1961 में संशोधन किया है।

मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया, रीयल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 के तहत रीयल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की स्थापना अनिवार्य है, जिसकी देखरेख शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा होगी।  रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट (रेरा) रीयल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन और संवर्धन के लिए है। रेरा का उद्देश्य जमीन, इमारत और अपार्टमेंट की बिक्री में पारर्दिशता और घर खरीदारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है। इस कानून में रीयल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित विवादों के त्वरित निपटारे के लिए निर्णायक तंत्र स्थापित करने का भी प्रावधान है। 

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