Edited By ,Updated: 30 Aug, 2016 06:49 PM
मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी एयरसेल सेल्युलर लिमिटेड ने एकमुश्त स्पेक्ट्रम प्रभार मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले...
नई दिल्ली: मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी एयरसेल सेल्युलर लिमिटेड ने एकमुश्त स्पेक्ट्रम प्रभार मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ मंगलवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिस पर दो सितंबर को सुनवाई होगी। एयरसेल सेल्युलर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया, जिसने दो सितंबर को सुनवाई का आदेश दिया।
उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में एयरसेल को आदेश दिया है कि वह एकमुश्त स्पेक्ट्रम प्रभार के तौर पर दूरसंचार विभाग को 3273 करोड़ रुपये दे। उसने फैसला सुनाया है कि दूरसंचार विभाग एयरसेल से एकमुश्त स्पेक्ट्रम प्रभार ले सकता है।