Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Dec, 2017 11:05 AM
रक्षा मंत्रालय के लिए जमीन अधिगृहित करने के मामले में सरकार ने संशोधित अचल संपत्ति बिल को लोकसभा में पेश किया, जहां से यह पारित कर दिया गया। इसमें जमीन के लिए दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर नए प्रावधान हैं। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिल पेश...
नई दिल्लीः रक्षा मंत्रालय के लिए जमीन अधिगृहित करने के मामले में सरकार ने संशोधित अचल संपत्ति बिल को लोकसभा में पेश किया, जहां से यह पारित कर दिया गया। इसमें जमीन के लिए दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर नए प्रावधान हैं। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिल पेश किया। ध्वनि मत से इसे पारित किया गया।
पुरी ने बताया कि अचल संपत्ति बिल में 11 संशोधन पहले ही हो चुके हैं। इसके तहत अब सरकार अधिगृहित की जाने वाली जमीन के मालिक को दोबारा नोटिस जारी कर सकती है। यह प्रावधान इस वजह से किया गया है ताकि जमीन के मालिक का पक्ष सुना जा सके। पुरी का कहना था कि जिन मामलों में जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है, सरकार की उन्हें दोबारा खोलने की कोई मंशा नहीं है।