Edited By ,Updated: 28 Apr, 2015 11:57 AM
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा-आई) ने बीमा क्षेत्र की कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस पर नियमों की अनदेखी तथा उल्लंघन के विभिन्न मामलों में कुल 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
हैदराबादः भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा-आई) ने बीमा क्षेत्र की कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस पर नियमों की अनदेखी तथा उल्लंघन के विभिन्न मामलों में कुल 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
प्राधिकरण ने आज बताया कि 06 से 07 फरवरी 2012 के बीच कंपनी के चेन्नई स्थित मुख्यालय का निरीक्षण किया और कई अनियमितताएं पाईं। पिछले साल 06 अगस्त को कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
सुनवाई के बाद कई आरोपों से उसे बरी कर दिया गया जबकि कई आरोपों में उस पर कुल 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी को बैंक को दावों की बुकिंग में देरी, गुजरात सरकार के तत्त्वावधान में जारी बीमा पर भी ब्रॉकरेज देने, सर्वेक्षक की नियुक्ति और सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा कराने में देरी आदि आरोपों का दोषी पाया गया था।
प्राधिकरण ने पाया कि कंपनी ने ऐसे ब्रॉकरों को भी कारोबार हासिल करने में शामिल किया जो दूसरी बीमा कंपनियों के लिए भी काम कर रहे थे। साथ ही उन्हें इसके लिए मेहनताना भी दिया गया। कंपनी के प्रचार खर्च में भी अनियमितता पाई गई। उस पर कुछ बीमा उत्पादों पर निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत प्रतिशत से ज्यादा छूट देने का आरोप भी साबित हुआ है। कंपनी को 15 दिन के अंदर जुर्माने की राशि अदा करने का आदेश दिया गया है।