Edited By Punjab Kesari,Updated: 31 Jan, 2018 11:19 AM
जिला उपभोक्ता फोरम ने सोमवार को अहम फैसले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एस.बी.आई.) को उपभोक्ता को
धनबाद : जिला उपभोक्ता फोरम ने सोमवार को अहम फैसले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एस.बी.आई.) को उपभोक्ता को 15,000 रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया क्योंकि उसने ए.टी.एम. से बिना निकासी के पैसे काट लिए थे।
क्या है मामला
लुबी सर्कूलर रोड निवासी अजीत कुमार सितम्बर 2016 में हीरापुर लक्ष्मी मार्कीट स्थित एस.बी.आई. के ए.टी.एम. से 15,000 रुपए निकालने गए थे। जब उसने कार्ड की पहली बार इंट्री की तो उन्हें अनएबल को प्रोसैस (प्रक्रिया पूरा करने में असमर्थ) की पर्ची मिली। इसके बाद उसने दोबारा कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। उसे एक अकाऊंट से 15,000 रुपए निकासी होने की पर्ची मिली। इसके बाद उसने बैंक के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई लेकिन उनके पैसे वापस नहीं मिले। अंत में उसने इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम से की।
यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता फोरम ने पीड़ित की बात सुनने के बाद अपने फैसले में एस.बी.आई. बैंक को उपभोक्ता को 8 प्रतिशत ब्याज के साथ 15,000 रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।