खराब मीटर का ज्यादा बिल भेजा, बिजली निगम को हुआ जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Sep, 2017 11:02 AM

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उपभोक्ता को डिफैक्टिव मीटर का बिल लाख रुपए से ज्यादा भेजने के

पंचकूला: उपभोक्ता को डिफैक्टिव मीटर का बिल लाख रुपए से ज्यादा भेजने के मामले में कंज्यूमर फोरम ने बिजली निगम को 25,000 रुपए के जुर्माने का आदेश दिया है।

क्या है मामला
सैक्टर-19 निवासी दीवान चंद ने डोमैस्टिक बिजली का कनैक्शन लिया था। उनके देहांत के बाद उनके बेटे सुखविंद्र सिंह ने बिजली का कनैक्शन विदड्रॉ किए जाने की रिक्वैस्ट बिजली निगम के अधिकारियों से की। इस दौरान सितम्बर, 2015 को उपभोक्ता का बिजली का मीटर खराब हो गया जिसकी शिकायत बिजली निगम के ऑफि स में दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं बिजली निगम की ओर से शिकायत के कुछ दिन बाद सरप्राइज चैकिंग की गई।

उपभोक्ता के मीटर में एक दिन (29 से 30 अक्तूबर, 2015) की बिजली खपत 8635 यूनिट मिली। बिजली निगम ने मीटर रीडिंग के आधार पर 1.21 लाख रुपए का बिल जारी कर उसे भरने को कहा गया। उपभोक्ता ने घर में इस्तेमाल होने वाले इलैक्ट्रॉनिक इलैक्ट्रिक सामान की पूरी डिटेल बिजली निगम को दी और जारी किए गए गलत बिल को सही करने की रिक्वैस्ट की लेकिन बिल जमा नहीं करने पर उपभोक्ता का कनैक्शन काट दिया गया। 

क्या कहा फोरम ने
फोरम के प्रधान धर्मपाल, सदस्य जगमोहन सिंह, अनीता कपूर की बैंच ने मामले में फैसला सुनाया। फोरम ने बिजली निगम को सितम्बर, 2015 से पहले 6 महीने के बिल के हिसाब से औसतन बिजली का बिल जारी करने को कहा। साथ ही बिजली बिल की राशि जमा करने के लिए 7 दिन का समय दिए जाने को भी कहा। फोरम ने कंज्यूमर की ओर से बिजली बिल की राशि जमा करते ही बिजली का कनैक्शन उपभोक्ता के घर लगा दिए जाने को कहा। फोरम ने मामले में उपभोक्ता को हुई मानसिक-शारीरिक परेशानी व मुकद्दमे की राशि के तहत बिजली निगम पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया। 

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