पति की मृत्यु के बाद नहीं दिए पत्नी को पैसे, अब बैंक शाखा प्रबंधक देगा जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Feb, 2018 10:20 AM

bank branch manager will pay fine

पति की मृत्यु के बाद पत्नी को पैसे न देना पंजाब नैशनल बैंक के शाखा प्रबंधक को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता फोरम ने इसे सेवा में त्रुटि मानते हुए शाखा प्रबंधक को 44,415 रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया...

गोपालगंज: पति की मृत्यु के बाद पत्नी को पैसे न देना पंजाब नैशनल बैंक के शाखा प्रबंधक को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता फोरम ने इसे सेवा में त्रुटि मानते हुए शाखा प्रबंधक को 44,415 रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया है। 

क्या है मामला
मीरगंज थाना के संवरेजी गांव के सत्यनारायण चौधरी का खाता पंजाब नैशनल बैंक की मीरगंज शाखा में था। उसकी मृत्यु 29 सितम्बर 2012 को हो गई थी। जिस समय उनकी मृत्यु हुई, उस समय उनके खाते में 24,415 रुपए जमा थे। उसके खाते की नॉमिनी उसकी पत्नी थी। जब वह खाते से पैसे लेने गई तो शाखा प्रबंधक ने उसको भुगतान नहीं किया। बार-बार बैंक के चक्कर काटने के बावजूद उसकी बात पर गौर नहीं किया गया, जिससे परेशान होकर उसने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। 

यह कहा फोरम ने
फोरम ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उस शाखा प्रबंधक की सेवा में त्रुटि पाया और कहा कि शिकायतकत्र्ता के पति के खाते में जमा राशि 24,415 रुपए का भुगतान वाद दायर करने की तिथि 19 जनवरी 2017 से 8 प्रतिशत ब्याज सहित एक माह के अंदर किया जाए। इसके साथ उसे हुई शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार रुपए तथा मुकद्दमा खर्च के लिए भी 10 हजार रुपए देने का आदेश दिया। 

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