दिवालिया परिसंपत्तियों को मिलेगी कर राहत, सरकार करेगी GST परिषद से संपर्क

Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Dec, 2017 11:10 AM

bankruptcy assets will get tax relief  government will contact gst council

सरकार इनसॉल्वैंसी (दिवालिया प्रक्रिया) के तहत खरीदी गई परिसंपत्तियों के लिए कर राहत देने पर विचार कर रही है। इनमें कर छूट जैसी सुविधाएं बजट में दी जा सकती हैं। सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के संदर्भ में राहत दिए जाने के लिए जी.एस.टी. परिषद से...

नई दिल्ली: सरकार इनसॉल्वैंसी (दिवालिया प्रक्रिया) के तहत खरीदी गई परिसंपत्तियों के लिए कर राहत देने पर विचार कर रही है। इनमें कर छूट जैसी सुविधाएं बजट में दी जा सकती हैं। सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के संदर्भ में राहत दिए जाने के लिए जी.एस.टी. परिषद से संपर्क कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि स्टाम्प शुल्क पर कर राहत के लिए राज्यों के सहयोग की जरूरत होगी। इनसॉल्वैंसी प्रक्रिया से गुजर रही कम्पनियों को कर संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है जिससे समाधान प्रक्रिया जटिल हो गई है।

कम्पनियों को परिसंपत्तियों के साथ-साथ ब्रांड की बिक्री पर जी.एस.टी. का सामना करना पड़ता है। इससे पहले सिक इंडस्ट्रियल कम्पनीज (स्पैशल प्रोवीजंस) एक्ट के तहत कम्पनियों को केन्द्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.) से छूट प्राप्त थी। जी.एस.टी. के शुरू होने से सी.एस.टी. उपयोगी नहीं रह गया है। जी.एस.टी. से छूट से कम्पनियों को ऊंची कीमतों पर परिसंपत्तियों के लिए बोली लगाने और कर्जदाताओं को अधिक रकम देने में मदद मिलेगी।

डेलॉयट इंडिया के अमरीश शाह का कहना है कि यदि जी.एस.टी. छूट इनसॉल्वैंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आई.बी.सी.) प्रक्रिया के अधीन बेची गई संपत्तियों के लिए दी जाती है तो इससे ऋणदाताओं के लिए वसूली तेज करने में मदद मिलेगी। इसी तरह भूमि समेत परिसंपत्तियों की बिक्री पर स्टाम्प शुल्क लगेगा। स्टाम्प शुल्क विभिन्न राज्यों से 3-10 के दायरे में अलग-अलग है लेकिन ज्यादातर राज्यों में यह 5 प्रतिशत के 
आसपास है।

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