Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Feb, 2018 10:53 AM
एक बड़े रिसोर्ट में रात्रि ठहरने पर कमरे में मधुमक्खी द्वारा काटने तथा प्रबंधकों द्वारा किसी तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न करवाने संबंधी जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने रिसोर्ट प्रबंधकों तथा इंश्योरैंस कम्पनी को याचिकाकर्ता को 50,000 रुपए मुआवजा
गुरदासपुर : एक बड़े रिसोर्ट में रात्रि ठहरने पर कमरे में मधुमक्खी द्वारा काटने तथा प्रबंधकों द्वारा किसी तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न करवाने संबंधी जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने रिसोर्ट प्रबंधकों तथा इंश्योरैंस कम्पनी को याचिकाकर्ता को 50,000 रुपए मुआवजा अदा करने के साथ-साथ फोरम के लीगल एड अकाऊंट में 25,000 रुपए जमा करवाने का आदेश सुनाया।
क्या है मामला
गुरमुख निहाल सिंह पुत्र जगतार सिंह निवासी गांव गोसल जिला गुरदासपुर ने बताया कि वह अपनी पत्नी के जन्मदिन पर 20 फरवरी 2016 को पठानकोट-डल्हौजी सड़क पर गांव नियारी में बने हंकी डोरी रिसोर्ट में अपनी पत्नी जो एक मैडीकल अधिकारी है, के साथ कमरा नंबर 401 में ठहरा था।
रिसोर्ट के रिकार्ड के अनुसार वह कमरा गोल्ड रूम डीलैक्स कैटागरी में आता है परंतु इस कमरे के शौचालय में कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा था। याचिकाकर्ता के अनुसार रात रहने के बाद जब वह 21 फरवरी को सुबह एग्जॉस्ट फैन के होल से मधुमक्खियां कमरे में आ गईं तथा मक्खी के काटने पर उसकी हालत बिगड़ जाने के बावजूद प्रबंधकों ने इलाज की व्यवस्था नहीं की। इसके अलावा कुल बने बिल 4,728 रुपए 35 पैसे में से मक्खी के काटने के एवज में 728 रुपए 35 पैसे की छूट देकर मजाक किया गया, जबकि रिसोर्ट की वैबसाइट के अनुसार रिसोर्ट में ठहरने वाले ग्राहकों की इंश्योरैंस तक बिल में शामिल होने का जिक्र है।
यह कहा फोरम ने
उपभोक्ता संरक्षण फोरम के प्रधान जज नवीन पुरी के अनुसार याचिकाकर्ता ने तो 7 लाख रुपए मुआवजे की मांग की थी परंतु सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह पाया गया कि रिसोर्ट द्वारा लापरवाही की गई तथा इसके लिए याचिकाकर्ताको 50,000 रुपए मुआवजा देने तथा फोरम के लीगल एड अकाऊंट में 25,000 रुपए एक माह में जमा करवाने का आदेश सुनाया गया।