भूषण स्टील, भूषण पावर के खिलाफ कार्रवाई शुरू

Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Jul, 2017 11:40 AM

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नैशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल ने बैंकों को भूषण स्टील और भूषण स्टील एंड पावर के खिलाफ ऋण शोधन कार्रवाई शुरू करने की

नई दिल्ली: नैशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल ने बैंकों को भूषण स्टील और भूषण स्टील एंड पावर के खिलाफ ऋण शोधन कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दे दी है।भूषण स्टील के मामले में ऋण शोधन प्रक्रिया शुरू करने के लिए एस.बी.आई. ने आवेदन किया है। एस.बी.आई. बैंकों के समूह में प्रमुख बैंक है वहीं भूषण स्टील एंड पावर के मामले में पंजाब नैशनल बैंक ने याचिका दी है।

नैशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल (एन.सी.एल.टी.) के याचिकाओं को स्वीकार किए जाने के बाद दिवाला एवं ऋण शोधन संहिता (आई.बी.सी.) 2016 के तहत समाधान योजना पर निर्णय के लिए 180 दिन की समय-सीमा है। एस.बी.आई. ने भूषण स्टील ने 4295 करोड़ रुपए और विदेशी मुद्रा कर्ज के रूप में 49 करोड़ डालर की वसूली का दावा किया है। बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक है

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