संसद का माॅनसून सत्रः 20 लाख तक ग्रैच्युटी टैक्स फ्री करने के लिए आ सकता है बिल

Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Jul, 2017 03:18 PM

bill can come up to 20 lakh free of tax

श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि 20 लाख रुपए तक ग्रैच्यूटी टैक्स फ्री करने के लिए ...

नई दिल्ली: श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि 20 लाख रुपए तक ग्रैच्यूटी टैक्स फ्री करने के लिए बिल संसद के आसन्न मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसके अलावा विधेयक में ग्रैच्युटी भुगतान कानून में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि केन्द्र सरकार कर्मचारियों के आय स्तर में वृद्धि के आधार पर संसद के जरिए कानून में संशोधन का रास्ता अपनाए बिना कर मुक्त ग्रैच्युटी की सीमा बढ़ा सके। हालांकि मसौदा विधेयक को अभी केन्द्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलना बाकी है।

कानून में संशोधन के बाद संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी 20 लाख रुपए कर मुक्त ग्रैच्युटी के हकदार होंगे। इससे पहले फरवरी में केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रम मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय विचार-विमर्श में इस प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। हालांकि यूनियनों ने ग्रैच्युटी भुगतान के लिए न्यूनतम 5 साल की सेवा और कम से कम 10 कर्मचारी होने की शर्त को हटाने की मांग की है।          

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