एवरेज रीडिंग पर दिया बिल, बिजली कंपनी को देना होगा जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Jun, 2017 10:24 AM

bills given on average reading  electricity company will pay fines

एवरेज रीडिंग लेकर बिल थमाकर उपभोक्ता की सेवा में कमी करने पर फोरम ने..

खंडवा: एवरेज रीडिंग लेकर बिल थमाकर उपभोक्ता की सेवा में कमी करने पर फोरम ने बिजली कंपनी पर जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता फोरम ने बिजली कंपनी को उपभोक्ता को 3000 रुपए देने को कहा है।
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यह है मामला
परिवादी गंगोत्री पत्नी रामवीर सिंह तोमर निवासी शिवपुरम कॉलोनी ने म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी आनंद नगर के खिलाफ परिवाद पेश किया था। परिवादी ने कंपनी द्वारा अनुमानित रीडिंग का बिल देने और खपत से ज्यादा बिल आने पर कंपनी कार्यालय में शिकायत की। साथ ही मीटर बदलने के लिए आवेदन किया। 18 फरवरी, 2016 को राशि जमा करके नया कनैक्शन लिया लेकिन कम्प्यूटर में जानकारी अपलोड नहीं होने से मार्च तक के बिल जारी नहीं किए। नवम्बर व दिसम्बर 2016 में एवरेज यूनिट खपत के बिल जारी किए। कंपनी ने अनुमानित रीडिंग 5508 यूनिट खपत का बिल दिया जबकि इतनी खपत नहीं है। कंपनी से परेशान होकर उपभोक्ता ने फोरम में परिवाद लगाया।

यह कहा फोरम ने
परिवाद पर सुनवाई करते हुए फोरम अध्यक्ष इंद्रा सिंह ने मीटर रीडिंग लेकर वास्तविक खपत पर बिल देने और परिवादी को मानसिक परेशानी के रूप में 2000 और परिवाद व्यय के 1000 रुपए भुगतान करने के आदेश विद्युत कंपनी को दिए हैं। 

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