Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Sep, 2017 09:42 AM
एक युवती ने शादी में पहनने के लिए 14 हजार रुपए का लहंगा पसंद किया। शादी से ठीक पहले दुकानदार ने युवती के पास
नई दिल्ली: एक युवती ने शादी में पहनने के लिए 14 हजार रुपए का लहंगा पसंद किया। शादी से ठीक पहले दुकानदार ने युवती के पास लहंगा पहुंचाया। दुल्हन ने जब लहंगा पहना तो वह लम्बाई में छोटा था और बनावट में भी खामियां थीं। राज्य उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में दुकानदार को निर्देश दिया है कि दूल्हा-दुल्हन के इस अनमोल क्षण को खराब करने के एवज में 80 हजार रुपए का हर्जाना अदा करे।
क्या है मामला
दिल्ली राज्य उपभोक्ता फोरम के न्यायिक सदस्य एन.पी. कौशिक की पीठ ने चांदनी चौक के नामी कारोबारी मैसर्स रूप शृंगार को आदेश दिया है कि वह पीड़ित पक्ष को यह राशि अदा करे। फोरम ने कहा है कि किसी भी युवक-युवती के लिए उसकी शादी का समारोह सबसे अहम होता है। शादी को यादगार बनाने के लिए महीनों पहले दोनों शादी की पोशाक खरीदने से लेकर अन्य तैयारियां करते हैं।
5 लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना
आयोग ने माना कि कारोबारी की वजह से जिला उपभोक्ता फोरम व राज्य उपभोक्ता आयोग में इतने साल तक बेहिसाब तारीखें पड़ीं। जबरन मुकद्दमेबाजी कर सरकारी राजस्व को नुक्सान पहुंचाया। लिहाजा अब यह कारोबारी 5 लाख रुपए राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करवाए।
क्या कहा फोरम ने
शिकायतकर्त्ता राहुल गर्ग व उनकी पत्नी ने मार्च, 2009 में शिकायत पत्र दाखिल किया था। दम्पति की शादी 13 जुलाई, 2008 को हुई। इसके लिए उसे पहले ही आर्डर किया गया था। आयोग ने इस बात पर दुख जताया कि ऐसे छोटे मसलों की वजह से बड़े मुद्दे प्रभावित होते हैं। आयोग ने 60 दिन के भीतर हर्जाना जमा करने को कहा है।