बजट 2018: शेयर खरीदने पर चुकाना होगा ज्यादा टैक्स

Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Jan, 2018 12:04 PM

budget 2018  more tax to be paid on purchase of shares

साल 2018 का बजट पेश होने में एक महीने से भी कम समय रह गया है। सरकार ने बजट को पेश करने की तैयारि‍यां भी शुरू कर दी हैं। ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार कहां टैक्स लगा सकती है और कहां से टैक्स घटा सकती है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि वित्त...

नई दिल्लीः साल 2018 का बजट पेश होने में एक महीने से भी कम समय रह गया है। सरकार ने बजट को पेश करने की तैयारि‍यां भी शुरू कर दी हैं। ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार कहां टैक्स लगा सकती है और कहां से टैक्स घटा सकती है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि वित्त मंत्री अरुण जेटली एक नया टैक्स लागू करने वाले हैं। यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा। माना जा रहा है कि शेयर खरीदने वाले को यह टैक्स चुकाना होगा।

क्या है LTCG टैक्स?
अगर यह टैक्स लागू होता है तो शेयर से कमाई करने पर पहले से ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। एक साल के बाद अगर आप शेयर बेचते हैं तो उससे होने वाली कमाई पर यह टैक्स लगेगा। अभी शेयरों पर शॉर्ट टर्म टैक्स लगता है। यानी एक साल से पहले अगर आप शेयर बेचते हैं तो उस पर 15 फीसदी के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है।

सरकारी खजाने को होगा फायदा
सरकार की माली हालत अभी ठीक नहीं है। नवंबर तक वित्तीय घाटा अपने सालाना टारगेट से आगे बढ़ गया। जी.एस.टी. से होने वाला कलेक्शन भी नवंबर में गिरकर सबसे निचले स्तर पर आ गया। ऐसे में सरकार अगर एलटीसीजी टैक्स लागू करती है तो सरकारी खजाने को फायदा ही होगा। बी.एस.ई. के मुताबिक, एलटीसीजी टैक्स लागू नहीं होने की वजह से सरकार को 49,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अगर कमोडिटी पर भी एलटीसीजी टैक्स लगता है तो सरकारी खजाने को काफी फायदा होगा।

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