बजट से उम्मीदें: होम लोन पर मिले ज्यादा टैक्स छूट

Edited By ,Updated: 22 Jan, 2017 12:24 PM

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आम बजट पेश होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। हर व्यक्ति को इस बार के बजट का बेसब्री से इंतजार है। होम बायर्स से लेकर रियल एस्टेट सेक्टर को भी इस साल के बजट से काफी उम्मीदें हैं।

नई दिल्लीः आम बजट पेश होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। हर व्यक्ति को इस बार के बजट का बेसब्री से इंतजार है। होम बायर्स से लेकर रियल एस्टेट सेक्टर को भी इस साल के बजट से काफी उम्मीदें हैं। ऐसी संभावनाएं हैं कि वित्त मंत्री अरुण जेतली इस बार के बजट में पिछले साल की सुधार प्रक्रिया जैसे रियल एस्टेट बिल (रेरा), वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.), नोटबंदी पूरा होने के बाद अफोर्डेबल हाऊसिंग से जुड़ी कई सारी रियायतें और साल की शुरूआत में बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती से बेहतर हुई आर्थिक संभावनाओं की गाड़ी को आगेे बढ़ाएंगे। इस बार के बजट से और भी कई उम्मीदें हैं।

सस्ते घर का लाभ हर वर्ग को मिले
केंद्र सरकार देश के सभी नागरिकों को घर मुहैया कराने के लिए अफोर्डेबल हाऊसिंग और हाऊसिंग फॉर ऑल जैसी स्कीमों पर पूरी शिद्दत से काम कर रही है। हालांकि, इसका लाभ अभी तक व्यापक स्तर पर नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल प्रधानमंत्री अवास योजना का लाभ केवल ईडब्ल्यूएस और एल.आई.जी. वर्ग के लोगों तक ही सीमित है। जबकि सस्ते घरों की जरूरत देश में सभी वर्ग के लोगों को है। ऐसे में बजट में सस्ते प्रोजेक्ट को विशेष लाभ दिया जाना चाहिए, जिससे इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।

होम लोन पर मिले ज्यादा टैक्स छूट
सरकार को चाहिए कि सस्ते घर खरीदारों को स्टांप ड्यूटी, इनकम टैक्स में छूट और दूसरे टैक्स से राहत दे। अभी होम लोन पर मिलने वाली टैक्स कटौती की सीमा 2 लाख रुपए है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही कम है। जबकि टियर 1 और टियर 2 शहरों में फ्लैट के औसत दाम 50 लाख से एक करोड़ रुपए के बीच हैं। इसके साथ ही टैक्स स्लैब में बदलाव की जरूरत भी है, जिससे सभी वर्ग के लोगों को बचत करने में मदद मिले और वे बचत के पैसे का इस्तेमाल अपने सपने पूरा करने के लिए कर सकें। सरकार के इन प्रयासों से जहां घरों की कीमतें कम होंगी, वहीं, होम बायर्स को बड़ा फायदा मिलेगा।

हाऊसिंग जी.एस.टी. में कम टैक्स दायरे में हो
इस साल जी.एस.टी. लागू होने का एैलान हो चुका है चूंकि हाऊसिंग हर किसी से सीधे जुड़ा हुआ है, ऐसे में वित्त मंत्री को चाहिए कि इस सेक्टर को जी.एस.टी. के कम टैक्स वाले दायरे में रखें जिससे इस सेक्टर को लाभ और घर की कीमत आम आदमी की पहुंच के अंदर रहे।

पहली दफा घर खरीदने वाले को मिलेे विशेष लाभ
पिछले बजट में भी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहली दफा घर खरीदारों को 50 हजार रुपए का विशेष लाभ दिया था। हालांकि, यह सीमा 35 लाख रुपए तक के लोन पर थी। फिर भी यह एक अच्छा कदम था। इस बार भी बजट में पहली दफा घर खरीदारों को विशेेष लाभ देने का एलान किया जाना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोग अपना घर खरीद सके। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह पहली दफा घर खरीदने वालों के लिए छूट की सीमा 1 लाख रुपए कर दे।

अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर बदलेे टैक्स छूट नियम
अभी तक अगर कोई होम बायर किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में लैट बुक करता है और उसका पजेशन तीन साल में मिल जाता है तो होम लोन के ब्याज पर उसे 2 लाख रुपए इनकम टैक्स में छूट मिलती है। वहीं, जब वह प्रोजेक्ट किसी कारणवश लेट हो जाता है तो तीन साल के बाद होम बायर्स को सिर्फ 30 हजार रुपए की छूट मिलती है। इसका असर होम बायर्स पर बुरा होता है। बजट में चाहिए कि सरकार इसको बदले और प्रोजेक्ट लेट होने पर भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करे।

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