Edited By ,Updated: 06 Apr, 2017 10:02 AM
आयकर विभाग ने यह साफ कर दिया है बैंकों और डाकघर बचत खातों से निकासी पर 2 लाख ...
नई दिल्लीः 2 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर रोक का नियम बैंक और पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट पर लागू नहीं होगा। फाइनेंस एक्ट 2017 में 2 लाख रुपए से से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर उतनी ही राशि के जुर्माने के प्रावधान से आम लोगों में कन्फ्यूजन था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सी.बी.डी.टी.) ने बयान जारी कर यह जानकारी दी। अब साफ हो गया है कि बैंक और पोस्ट आफिस से 2 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट और विद्ड्रॉल किया जा सकता है। इसके अलाव सरकारी दफ्तरों में भी 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेने की छूट दी गई है।
कहां कर सकेंगे 2 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन
विभाग ने कहा है कि नए रूल सरकारी ऑफिसों, बैंक और पोस्ट आफिस सहित को-ऑपरेटिव बैंक के सेविंग अकाउट में डिपॉजिट करने पर लागू नहीं होंगे। लोग 2 लाख रुपए से ज्यादा भी डिपॉजिट कर सकते हैं। फाइनेंस एक्ट 2017 में बदलाव कर 2 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी गई थी। 2 लाख रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन के बराबर अमाऊंट का जुर्माना लगाने का रूल बनाया गया था। यह जुर्माना कैश लेने वाले पर लगाया गया था।
सी.बी.डी.टी. ने जारी किया स्पष्टीकरण
आयकर कानून में नई शामिल धारा 269 एस.टी. के बारे में स्पष्टीकरण जारी करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) ने कहा कि यह प्रतिबंध बैंकों और डाकघरों से निकासी पर लागू नहीं होगा। बयान में कहा गया है कि यह फैसला किया गया है कि नकद लेनदेन पर अंकुश बैंकों, सहकारी बैंकों और डाकघर बचत खातों से निकासी पर लागू नहीं होगा। सी.बी.डी.टी. ने कहा कि इस बारे में आवश्यक अधिसूचना जारी की जाएगी।
बजट में किया गया था प्रावधान
वित्त मंत्री अरुण जेतली ने 2017-18 के बजट में तीन लाख रुपए से अधिक के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध का प्रस्ताव किया था। इस सीमा को वित्त विधेयक में संशोधन के जरिए दो लाख रुपए कर दिया गया।