निवेशकों की रक्षा के लिए चिट फंड कानून में होगा बदलाव

Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Feb, 2018 02:26 PM

chit fund law will change to protect investors

सरकार ने छोटे निवेशकों की हितों की रक्षा के लिए अनिगमित जमा योजना प्रतिषेध विधेयक 2018 तथा चिट फंड (संशोधन) विधेयक 2018 को मंजूरी दे है जिसमें पोंजी स्कीमों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां...

नई दिल्लीः सरकार ने छोटे निवेशकों की हितों की रक्षा के लिए अनिगमित जमा योजना प्रतिषेध विधेयक 2018 तथा चिट फंड (संशोधन) विधेयक 2018 को मंजूरी दे है जिसमें पोंजी स्कीमों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दोनों विधेयकों के मसौदे तथा इन्हें संसद पेश करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अनिगमित जमा योजना प्रतिषेध विधेयक 2018 अनिगमित जमा योजनाओं को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसका मकसद देश में अवैध रुप से जमा योजनाओं पर रोक लगाना है। इसमें इस तरह की जमा योजनाएं चलाने वाली कंपनियों और लोगों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इस तरह के प्रावधान करने की घोषणा वित्त वर्ष 2016-17 के आम बजट में की गई थी। अवैध जमा योजनाओं से प्रभावित ज्यादातर ऐसे लोग गरीब और वंचित होते हैंं जिनकी निगमित जमा तंत्र तक पहुंच नहीं होती है।

चिट फंड (संशोधन) विधेयक 2018 में इससे संबंधित उद्योग की ढ़ांचागत अड़चनें दूर करने और इसे विकसित करने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं।  इसके जरिए चिट फंड अधिनियम 2018 में संशोधन किया जाएगा। इससे चिट फंड कंपनियां नए वित्तीय उत्पाद बाजार में उतार सकेंगी। संशोधन के जरिए चिट फंड कंपनियों की संचालन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। 

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