पॉलिसी होल्डर की हत्या के बाद नहीं दिया क्लेम, कंपनी को हुआ जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Sep, 2017 11:24 AM

claims made after the assassination of policyholder  company fines

बरेली जिले की तहसील फरीदपुर क्षेत्र के एक युवक की 5 साल पहले हुई हत्या के बाद परिवार वालों द्वारा उसके

बदायूं: बरेली जिले की तहसील फरीदपुर क्षेत्र के एक युवक की 5 साल पहले हुई हत्या के बाद परिवार वालों द्वारा उसके बीमा का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता फोरम में दायर किए वाद का फैसला शुक्रवार को आ गया। फोरम ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) को 13.50 लाख रुपए की धनराशि अदा करने का आदेश दिया है।  

क्या है मामला
फरीदपुर क्षेत्र निवासी शांतिप्रकाश ने अपने पुत्र वैभव मिश्रा की हत्या होने के बाद बीमा पॉलिसी के भुगतान का दावा किया था। इस पर एल.आई.सी. ने उनके दावे को कुछ आपत्तियां दर्शाकर निरस्त कर दिया था, तब उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। बता दें कि मृतक ने बदायूं एल.आई.सी. से अपना बीमा करवाया था। 

क्या कहा फोरम ने
फोरम की पीठ के अध्यक्ष शिवकरन, सदस्य प्रवीन कुमार यादव और मधु सक्सेना ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। उसके अनुसार एल.आई.सी. के निरस्त किए गए दावे को सिरे से खारिज कर दिया गया। पीठ ने मृतक वैभव मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद पाया कि उसकी हत्या सिर में चोट पहुंचाकर और जलाकर की गई थी।

पीठ ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि बीमा कंपनी ने परिवादी का बीमा दावा और दुर्घटना हित लाभ अदा न करके सेवा में कमी की है। फोरम ने कहा कि बीमा कंपनी परिवादी को उसके मृतक पुत्र के बीमा दावा की रकम 12.50 लाख रुपए और दुर्घटना हित लाभ के एक लाख रुपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करे। इसके अलावा फोरम ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि परिवादी को बीमा वाद व्यय के रूप में 2 हजार रुपए भी अदा किए जाएं। 

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