50,000 के ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर लग सकता है टैक्स

Edited By ,Updated: 25 Jan, 2017 09:52 AM

cms   panel for tax on cash deals above rs 50000

सरकार को अगर मुख्यमंत्रियों की समिति की सिफारिश रास आती है,

नई दिल्लीः सरकार को अगर मुख्यमंत्रियों की समिति की सिफारिश रास आती है, तो 50 हजार रुपए से अधिक के लेनदेन पर टैक्स लग सकता है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता वाली समिति ने मंगलवार को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। यही नहीं समिति ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के मकसद से इनकम टैक्स के दायरे से बाहर के लोगों को स्मार्टफोन की डिजिटल पेमेंट पर 1,000 रुपए की सब्सिडी की भी सिफारिश की है।

1 फरवरी को पेश होगा बजट 
इसके अलावा कमिटी ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाने के लिए बसों और मेट्रो सिटीज की उपनगरीय ट्रेनों में भी कैशलेस ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने की सिफारिश की है। माना जा रहा है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में भी केंद्र सरकार की ओर से डिजिटल पेमेंट्स पर तमाम तरह की छूटों के ऐलान किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि इस बार केंद्र सरकार एक महीने पहले बजट पेश करने की तैयारी में है। सरकार का तर्क है कि अडवांस बजट पेश करने से वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही तमाम योजनाओं पर काम शुरू किया जा सकेगा।

बजट में शामिल हो सकते हैं सुझाव
रिपोर्ट सौंपने के बाद नायडू ने उम्मीद जताई कि सरकार आगामी आम बजट में समिति की सिफारिशों को जगह देगी। उन्होंने कहा कि सरकार माइक्रो एटीएम और बायोमीट्रिक सेंसर्स को कर प्रोत्साहन देकर घरेलू उत्पादन बढ़ाने के उपाय करे। यही नहीं, डिजिटल पेमेंट कर रहे निश्चित वार्षिक आय वाले ग्राहकों को टैक्स रिफंड की सुविधा दी जाए।
 

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