Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Nov, 2017 03:44 PM
जी.एस.टी. नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) ने आज कहा कि कारोबारी इकाइयां अब माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) व्यवस्था की ओर बदलाव के समय के अपने पुराने दावों को पोर्टल पर अपलोड किए गए फार्म में संशोधित कर सकती हैं। जी.एस.टी.एन. ने बयान में कहा, ‘‘जी.एस.टी. पोर्टल...
नई दिल्लीः जी.एस.टी. नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) ने आज कहा कि कारोबारी इकाइयां अब माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) व्यवस्था की ओर बदलाव के समय के अपने पुराने दावों को पोर्टल पर अपलोड किए गए फार्म में संशोधित कर सकती हैं। जी.एस.टी.एन. ने बयान में कहा, ‘‘जी.एस.टी. पोर्टल पर फॉर्म जी.एस.टी. ट्रान-एक में पहले किए गए दावों में संशोधन की सुविधा शुरू की गई है। यह सुविधा उन करदाताओं के लिए है जो इस फॉर्म को पहले ही यानी 9 नवंबर, 2017 तक जमा कर चुके हैं।’’
फॉर्म ट्रान-एक के तहत उन कारोबारियों को जानकारी भरनी है जो कि जी.एस.टी. लागू होने से पहले दिए गए कर का क्रेडिट चाहते हैं और उसका दावा कर रहे हैं। इस दावा फॉर्म को भरने की सुविधा जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर अगस्त, 2017 में शुरू की गई थी। सरकार ने सितंबर में ट्रान-एक (ट्रांजेक्शन-एक) एकबारगी संशोधन की सुविधा दी थी। जी.एस.टी.एन. ने कहा कि ट्रान-एक घोषणा को संशोधित करने की सुविधा उन करदाताओं को दी गई है जो इसे पहले ही भर चुके हैं। यह संशोधन मूल क्रेडिट की तुलना में अधिक या कम हो सकता है।