सरकार के नियम न मानना कंपनियों को पड़ेगा महंगा, चुकानी होगी बड़ी कीमत

Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Dec, 2017 06:25 PM

companies will not have to accept the rules of the government

सरकार ने कंपनियों को नियम से काम करने का कठोर संदेश देते हुए आज कहा कि नियमों का अनुपालन न करना उन्हें ‘बड़ा महंगा’ पड़ सकता

नई दिल्लीः सरकार ने कंपनियों को नियम से काम करने का कठोर संदेश देते हुए आज कहा कि नियमों का अनुपालन न करना उन्हें ‘बड़ा महंगा’ पड़ सकता है और कंपनियों का गलत मकसद से इस्तेमाल रोकने के खतरनाक काम पर अंकुश के लिए सशक्त निषेधात्मक उपाय जाएंगे।  धन के गैरकानूनी प्रवाह को रोकने के लिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने पहले ही 2.24 लाख कंपनियों को बंद कर दिया है। ये कंपनियां लंबे समय से परिचालन में नहीं थीं। इसके अलावा इन कंपनियों से जुड़े तीन लाख से अधिक निदेशकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है।  

कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा कि कानूनी तरीके से काम कर रही कंपनियों के लिए चीजों को सरल किया गया है। वहीं गैरकानूनी कारोबारी गतिविधियों पर अंकुश के लिए प्रावधान कड़े किए गए हैं।  श्रीनिवास ने साक्षात्कार में कहा, ‘‘ अनुपालन करना बहुत आसान , अनुपालन नहीं करना बहुत महंगा होना चाहिए। गैरकानूनी कारोबार के लिए कड़े अंकुश होने चाहिए। जो लोग कंपनियों का इस्तेमाल गलत कार्य के लिए करेंगे उनके लिए यह बहुत खतरनाक कदम होगा।’’  

संदिग्ध मुखौटा कंपनियों के खिलाफ वर्तमान में चल रही कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि जांच का काम तेजी से किया जा रहा है। श्रीनिवास ने कहा, ‘‘यदि आप अभियोजन के लिए जाते हैं तो यह एक अंकुश का काम करेगा। सजा का प्रावधान आवश्यक रूप से सिर्फ आपराधिक तथा धोखाधड़ी से जुड़े मामलों तक सीमित रहना चाहिए।’’  यह पूछे जाने पर कि क्या सही ढंग से काम कर रही इकाइयों को भी इस वजह से परेशानी नहीं झेलनी पड़ रही है, श्रीनिवास ने कहा कि ऐसी कंपनियों को किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। 

इसके साथ ही उन्होंने जोड़ा कि जांच शुरुआती छानबीन के बाद ही शुरू होती है।  उन्होंने कहा डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों को ब्योरा जमा कराने के लिए तीन महीने की सुविधा के बारे में उन्होंने कहा कि मंत्रालय इस विलंब योजना का ब्योरा लेकर आएगा। यह सुविधा एक जनवरी से 31 मार्च, 2018 तक होगी। 

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