Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Aug, 2017 11:23 AM
टैलीफोन कंपनी माइक्रोमैक्स को कस्टमर को खराब प्रोडक्ट देने और सॢवस प्रोवाइडर की तरफ से परेशान
गाजियाबाद : टैलीफोन कंपनी माइक्रोमैक्स को कस्टमर को खराब प्रोडक्ट देने और सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से परेशान किए जाने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने 14,644 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि को 60 दिन के भीतर देने के लिए कहा गया है
क्या है मामला
समाजसेवी वेदप्रकाश अग्रवाल ने बताया कि अप्रैल, 2015 में 7800 रुपए की कीमत का माइक्रोमैक्स का फोन खरीदा था। अक्तूबर माह में किसी काम से इलाहाबाद जाने के दौरान फोन खराब हो गया। वापस गाजियाबाद आकर फोन सर्विस सैंटर पर दिया। वहां उन्होंने 1800 रुपए चार्ज किए लेकिन 2 दिन बाद फोन फिर खराब हो गया। सर्विस सैंटर ने फोन को कंपनी भेजा। एक हफ्ते की बात कहकर महीने बीत गए लेकिन मोबाइल फोन सही नहीं हुआ, थक-हार कर उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।
उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष महेन्द्र पाल की अगुवाई में एक पक्षीय फैसला सुनाते हुए पुराने फोन की जगह नया फोन दिए जाने, 1800 रुपए फोन खर्च का भुगतान 6 प्रतिशत ब्याज दर से और 4 हजार वाद व्यय व अन्य खर्च मिलाकर 14,644 रुपए दिए जाना का आदेश दिया है। बता दें कि इस तरह की समस्या आए दिन स्मार्टफोन खरीदने वालों को होती रहती है। वहीं लोगों को इस तरह की समस्या से आए दिन निपटना भी पड़ता है।