क्षतिग्रस्त गाड़ी का क्लेम नहीं किया पास, इंश्योरैंस कंपनी देगी जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Nov, 2017 09:28 AM

damaged car have not claim  insurance company will pay fine

इंश्योरैंस के बावजूद क्षतिग्रस्त गाड़ी का क्लेम कंपनी ने पास नहीं किया जिस कारण जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को पीड़ित को जुर्माना देने का आदेश दिया।

चंडीगढ़ः इंश्योरैंस के बावजूद क्षतिग्रस्त गाड़ी का क्लेम कंपनी ने पास नहीं किया जिस कारण जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को पीड़ित को जुर्माना देने का आदेश दिया।

क्या है मामला
पंचकूला निवासी रजनीश कुमार गोयल ने अपनी टाटा एल.पी.टी. 1009 गाड़ी की न्यू इंडिया इंश्योरैंस कंपनी से इंश्योरैंस करवाई थी। इंश्योरैंस 4 अप्रैल, 2015 से 3 अप्रैल, 2016 तक वैलिड थी। इस दौरान उनकी गाड़ी का एक्सीडैंट हो गया। एक्सीडैंट में गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने कंपनी की ऑथोराइज वर्कशॉप में गाड़ी रिपेयर के लिए दी जिस पर 49,385 रुपए खर्चा हुआ। उन्होंने इसके क्लेम के लिए इंश्योरैंस कंपनी से बात की लेकिन उसने उनका क्लेम पास नहीं किया। आखिर में उसने कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी। इंश्योरैंस कंपनी ने अपने जवाब में कहा कि उसके एक सर्वेयर ने गाड़ी को पूरा चैक किया और अपनी रिपोर्ट में उसने 25,500 रुपए खर्चा बताया।

यह कहा फोरम ने
उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों की बहस के बाद इंश्योरैंस कंपनी को 25,500 रुपए अदा करने के साथ-साथ 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कंपनी को 10 हजार रुपए मुकद्दमा खर्च भी देने के निर्देश दिए गए हैं।

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