फ्लैट सौंपने में की देरी, बिल्डर्स देगा मुआवजा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Jul, 2017 11:18 AM

delay in handing the flat  builders will pay compensation

दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक घर खरीदार को फ्लैट सौंपने में देरी के लिए एक रियल एस्टेट कम्पनी को मुआवजे

नई दिल्ली: दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक घर खरीदार को फ्लैट सौंपने में देरी के लिए एक रियल एस्टेट कम्पनी को मुआवजे के तौर पर उपभोक्ता को 3 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

यह है मामला
वरुण देव ने कम्पनी के ‘पाश्र्वनाथ इग्जोटिका’ नामक उनके परियोजना के तहत एक फ्लैट के लिए वर्ष 2008 में 46,28,933 रुपए में सौदा किया था। उसने उक्त राशि भी कम्पनी को दी थी मगर कम्पनी ने तय समय में फ्लैट सौंपने में देरी की। उपभोक्ता ने कम्पनी को यह राशि वापस करने को भी कहा मगर कोई असर नहीं हुआ। उसने दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग में एक शिकायत दायर की।

यह कहा फोरम ने 
दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पाश्र्वनाथ डिवैल्पर्स लिमिटेड से घर खरीदार वरुण देव को 46,28,933 रुपए लौटाने के लिए भी कहा है। आयोग ने बिल्डर्स की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि वैश्विक मंदी के कारण उनकी कई परियोजनाओं का कार्य धीमा पड़ गया था। सुनवाई करने वाली बैंच में शामिल न्यायिक सदस्य एन.पी. कौशिक ने कहा कि कम्पनी ने इसके पक्ष में कोई भी सबूत ऑन रिकॉर्ड नहीं रखा है कि वास्तव में वैश्विक मंदी के कारण ही उनकी परियोजना पूरी नहीं हो सकी। आयोग ने उन्हें मुकद्दमे के खर्च के रूप में वरुण को 25,000 रुपए देने का भी निर्देश दिया है।

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