बाबा रामदेव को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकार्ट ने साबुन विज्ञापन पर लगाई रोक

Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Sep, 2017 02:18 PM

delhi high court stops soap advertisement

योगगुरु रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद के साबुन विज्ञापन पर बॉम्बे हाईकार्ट के बाद अब दिल्ली...

नई दिल्लीः योगगुरु रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद के साबुन विज्ञापन पर बॉम्बे हाईकार्ट के बाद अब दिल्ली हाईकार्ट ने भी अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह फैसला डेटॉल साबुन बनाने वाली कंपनी रेकिट बेकिंसर की याचिका पर सुनाया है। कंपनी के प्रवक्ता ने हाइकोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा, हम पतंजलि के साबुन विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगाने में सफल रहे। यह मामला अभी अदालत में है, इसी कारण हम आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कंपनी ने आरोप लगाया था कि पतंजलि आयुर्वेद के इस विज्ञापन में उसके डेटॉल साबुन को निशाना बनाया जा रहा है।
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18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई      
इसके अलावा हिंदुस्तान यूनीलीवर ने भी इस विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकार्ट का दरवाजा खटखटाया था। एच.यू.एल. का कहना था कि इस विज्ञापन में उसके साबुन ब्रांड को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर हाईकार्ट ने कल पतंजलि आयुर्वेद को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक विज्ञापन पर रोक लगाई जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होनी है। पतंजलि के इस विज्ञापन में लक्स, पीयर्स, लाइफबॉय और डव का नाम लेकर अप्रत्यक्ष तरीके से उपभोक्ताओं को कहा जाता है कि ‘केमिकल बेस्ड साबुनों’ का प्रयोग न करें और प्राकृतिक अपनाएं। पतंजलि का यह विज्ञापन दो सितंबर से प्रसारित हो रहा है। 

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