कालेधन पर टैक्स के साथ 200% जुर्माना

Edited By ,Updated: 10 Nov, 2016 11:55 AM

deposits above rs 2 5 lakh to face tax and penalty

सरकार ने आज रात आगाह किया कि बड़े नोटों का चलन बंद करने के बाद उन्हें जमा कराने की 50 दिन की छूट की अवधि में 2.5 लाख रुपए से

नई दिल्ली: सरकार ने आज रात आगाह किया कि बड़े नोटों का चलन बंद करने के बाद उन्हें जमा कराने की 50 दिन की छूट की अवधि में 2.5 लाख रुपए से अधिक की नकद जमा के मामलों में यदि आय घोषणा में विसंगति पाई गई तो कर और 200 प्रतिशत जुर्माना भरना पड़ सकता है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्वीटर पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा,‘ 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 की अवधि में हर बैंक खाते में 2.5 लाख रुपए की सीमा से अधिक की सभी नकदी जमाओं की रपट हमें मिलेगी।’  

चिंतित होने की जरूरत नहीं
अधिया ने कहा,‘आयकर विभाग इन जमाओं का मिलान जमाकर्ता के आयकर रिटर्न से करें। उचित कार्रवाई की जा सकती है।’ खाताधारक द्वारा घोषित आय और जमाओं में किसी तरह की विसंगति को कर-चोरी का मामला माना जाएगा। अधिया ने कहा कि उन छोटे कारोबारियों, गृहिणियों, कलाकारों व कामगारों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है जिन्होंने कुछ नकदी बचाकर घर में रखी हुई है। अधिया ने कहा कि इस तरह के लोगों को आयकर विभाग की जांच आदि के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है।  

जवाहरात खरीदने पर देना होगा पैन नंबर 
उन्होंने कहा,‘ ऐेसे लोगों को 1.5 लाख या दो लाख रुपए तक की छोटी जमाओं को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि राशि तो कराधान योग्य आय के दायरे में नहीं आती। इस तरह के छोटी जमाओं वाले खाताधारक आयकर विभाग से किसी तरह के उत्पीड़ऩ की चिंता नहीं करें।’ लोगों द्वारा आभूषण खरीदे जाने के बारे में उन्होंने कहा है कि जवाहरात खरीदने वालों को पैन नंबर देना होगा। 

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