DGCA का अदालत में दावा, एयरलाइंस यात्रियों से मनमाना किराया नहीं वसूलती

Edited By ,Updated: 07 May, 2017 07:25 PM

dgca to court  airlines does not charge arbitrary rentals from passengers

नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दावा किया कि देश में किसी राज्य में आंदोलन के समय एयरलाइंस यात्रियों से अत्यधिक और मनमाना किराया नहीं वसूलती हैं।

नई दिल्लीः नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दावा किया कि देश में किसी राज्य में आंदोलन के समय एयरलाइंस यात्रियों से अत्यधिक और मनमाना किराया नहीं वसूलती हैं। डी.जी.सी.ए. ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अगुवाई वाली पीठ से यह बात कही। 

अदालत उस याचिका की सुनवाई कर रही थी जिसमें देशभर में विमान किरायों की सीमा तय करने की अपील की गई है जिससे यात्रियों से विमानन कंपनियां मनमाना किराया नहीं वसूल सकें। याचिका का विरोध करते हुए डी.जी.सी.ए. ने अदालत से कहा कि आपात स्थिति में सड़क और रेल यातायात प्रभावित होता है और सिर्फ हवाई परिवहन उपलब्ध होता है। एेसे में विमान यात्रा की मांग कई गुना बढ़ जाती है जिसकी वजह से किरायों में इजाफा होता है।   

डी.जी.सी.ए. ने अदालत में दिए हलफनामे में हालांकि इन आरोपों का खंडन किया कि विमानन कंपनियां यात्रियों से मनमाना किराया वसूलती हैं। डी.जी.सी.ए. ने इन आरोपों को तर्कहीन बताते हुए कहा कि किराया दरों की निगरानी बाजार ताकतों, उपलब्धता और परिस्थितियों के हिसाब से तय होती हैं। अदालत ने इस बारे मेें याचिका में किए गए दावे के आधार पर नियामक को नोटिस जारी किया था, जिस पर नियामक ने अपनी प्रतिक्रिया में यह बात कही। 
 

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