Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Jun, 2017 05:12 PM
अब आपको घर, एजुकेशन और छोटे बिजनेस के लिए लोन लेने में लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बैंक आपको एक फिक्स डेडलाइन में लोन देंगे। यदि ऐसा वह
नई दिल्लीः अब आपको घर, एजुकेशन और छोटे बिजनेस के लिए लोन लेने में लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बैंक आपको एक फिक्स डेडलाइन में लोन देंगे। यदि ऐसा वह नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ शिकायत होने से लेकर पेनल्टी लगाने जैसे एक्शन लिए जा सकते हैं।
क्या है प्लानिंग?
सूत्रों के अनुसार आर.बी.आई. बैंकिंग कोड एंड स्टैण्डर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के जरिए बैंकिंग कोड में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। जिसमें होम लोन, एजुकेशन और एसएमई लोन के लिए आवेदन से लेकर डिसबर्समेंट तक के लिए एक फिक्सड डेडलाइन तय की जाए। आर.बी.आई. को इस तरह की शिकायतें मिली हैं, कि इस तरह के लोन अप्रूवल और डिसबर्समेंट तक में काफी देरी हो रही है। जिसे देखते हुए अब उसके लिए फिक्सड डेडलाइन तय करने का प्लान है।
क्या होगा फायदा?
बैंकर जी.एस.बिंद्रा के अनुसार अगर डेडलाइन तय हो जाएगी तो उससे कस्टमर को फायदा मिलेगा साथ ही बैंकों की जवाबदेही भी तय हो जाएगी। अभी लोन सैक्शन होने के बाद डिसबर्समेंट में करीब 6 महीने तक समय होता है लेकिन कई बार लोन सैक्शन होने के प्रोसेस में काफी समय लग जाता है। जब डेडलाइन तय हो जाएगी तो आवेदक को यह पता होगा कि उसके लोन एप्लीकेशन कितने समय में फैसला हो जाएगा। साथ ही अगर लोन रिजेक्ट होता है, तो बैंकों को ठोस वजह भी बतानी होगी। इससे उनकी जवाबदेही तय हो जाएगी। जिससे आवेदक के लिए प्लानिंग करना काफी आसान हो जाएगा।