GST: 1% TCS पे करेंगी ई-कॉमर्स कंपनियां

Edited By ,Updated: 20 Mar, 2017 03:13 PM

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स्नैपडील और अमेजॉन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को गुड्स एंड सॢवस टैक्स (जी.एस.टी.) के तहत अनिवार्य रूप से 1 फीसदी टैक्स कलैक्शन ऐट सोर्स (टी.सी.एस.) करना होगा। जी.एस.टी. 1 जुलाई से लागू होने की उम्मीद है।

नई दिल्लीः स्नैपडील और अमेजॉन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को गुड्स एंड सॢवस टैक्स (जी.एस.टी.) के तहत अनिवार्य रूप से 1 फीसदी टैक्स कलैक्शन ऐट सोर्स (टी.सी.एस.) करना होगा। जी.एस.टी. 1 जुलाई से लागू होने की उम्मीद है।

जी.एस.टी. काऊंसिल ने जी.एस.टी. लॉ के जिन मॉडल को मंजूरी दी है उनमें यह प्रावधान है कि ई-कॉमर्स आप्रेटरों को 1 फीसदी टी.सी.एस. कटौती करनी होगी। आदर्श कानून में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक ई-कॉमर्स आप्रेटर को 1 फीसदी टी.सी.एस. का कलैक्शन करना होगा। 

वहीं विशेषज्ञों ने इस बात पर चिंता जताई है कि इसका मतलब है कि राज्यों के बीच वस्तुओं की आवाजाही पर इतनी ही फीस लगेगी। इस तरह कुल टी.सी.एस. कटौती 2 फीसदी हो जाएगी। इसके साथ ही एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने अंतिम आदर्श जी.एस.टी. लॉ में ‘तक’ शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतबल है कि टी.सी.एस. सेल्स राशि का 1 फीसदी से अधिक नहीं होगा।’’

जी.एस.टी. से जुड़े विधेयकों पर हो सकता है विचार आज
कैबिनेट जी.एस.टी. से जुड़े अन्य सहायक विधेयकों को मंजूरी देने के लिए सोमवार को इस पर विचार कर सकता है। उसके बाद उसे संसद में पेश किया जाएगा। सरकार ने नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था 1 जुलाई से लागू करने का लक्ष्य रखा है। बताते चलें कि कैबिनेट 4 संबंधित विधेयकों मुआवजा कानून, सैंट्रल जी.एस.टी. (सी.जी.एस.टी.), इंटीग्रेटिड जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.), यूनियन टैरेट्री जी.एस.टी. (यू.टी.जी.एस.टी.) पर विचार कर सकता है।

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