Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Mar, 2018 04:27 AM
अब सरकार ई-वे बिल 1 अप्रैल से ही लागू होगा क्योंकि सरकार ने इसे नोटिफाई कर दिया है। नए नियम के तहत टे्रडर्स को 50,000 रुपए से ज्यादा के अमाऊंट के प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करने पर ई-वे बिल जैनरेट करना होगा। ई-वे बिल इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट...
नई दिल्ली: अब सरकार ई-वे बिल 1 अप्रैल से ही लागू होगा क्योंकि सरकार ने इसे नोटिफाई कर दिया है। नए नियम के तहत ट्रेडर्स को 50,000 रुपए से ज्यादा के अमाऊंट के प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करने पर ई-वे बिल जैनरेट करना होगा।
ई-वे बिल इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट कैटागरी के तहत जैनरेट किया जाएगा। इसके अलावा सी.बी.ई.सी. ने जी.एस.टी.आर.-3बी को जून तक फाइल करने की भी छूट दे दी है। जी.एस.टी.आर.-3बी हर महीने की 20 तारीख तक फाइल करना होता है।