PF का पैसा निकालने के लिए आधार जरूरी नहीं, EPFO ने बदला नियम

Edited By ,Updated: 28 Feb, 2017 06:39 PM

epfo allows withdrawals from pension a c without aadhaar

अब आपको पीएफ निकालने के लिए आधार डिटेल देने की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.आे.) ने अंशधारकों को आधार संख्या दिये बिना अपने पेंशन खाते से पूर्ण निकासी की अनुमति दे दी है।

नई दिल्ली: अब आपको पीएफ निकालने के लिए आधार डिटेल देने की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.आे.) ने अंशधारकों को आधार संख्या दिये बिना अपने पेंशन खाते से पूर्ण निकासी की अनुमति दे दी है। 

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘जो सदस्य कोष की निकासी के लिए दावा फार्म भरते हैं, उन्हें आधार देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले के आदेश में आधार को अनिवार्य किया गया था।’’ जिन अंशधारकों की सेवा 10 साल से कम है, वे 10सी फार्म के जरिए पेंशन खाते में जमा पूरी राशि की निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं।  

हालांकि, अधिकारी ने कहा कि जो सदस्य फार्म डी के जरिए अपनी पेंशन को नियत करने का दावा करते हैं, उन्हें आधार संख्या देने की आवश्यकता होगी। सदस्यों को राहत देने के कारण के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा, ‘‘फार्म 10सी के तहत आधार संख्या की आवश्यकता से निकासी मामलों के निपटान में कई मुद्दे खड़े होने लगे। अंतत: यह निर्णय किया गया है कि पेंशन निर्धारण हेतू (10डी फार्म के तहत) कुछ समय के लिए आधार को अनिवार्य रखा जाना चाहिए न कि 10सी के तहत निकासी मामले में यह व्यवस्था रखनी चाहिए।’’  

इससे पहले, जनवरी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफआे) ने पेंशनभोगियों के साथ-साथ अंशधारकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभ जारी रखने हेतु आधार देने को अनिवार्य कर दिया था।

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