अब इक्विटी में 10% रकम लगाएगा EPFO

Edited By ,Updated: 30 Sep, 2016 03:45 PM

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यूनियनों के कड़े विरोध को दरकिनार करते हुए श्रम मंत्रालय ने आज चालू वित्त वर्ष में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.आे.) के एक्सचेंज टे्रडेड फंड (ई.टी.एफ.)

नई दिल्लीः यूनियनों के कड़े विरोध को दरकिनार करते हुए श्रम मंत्रालय ने आज चालू वित्त वर्ष में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.आे.) के एक्सचेंज टे्रडेड फंड (ई.टी.एफ.) में निवेश की सीमा बढ़ाकर दोगुना यानी 10 प्रतिशत करने की घोषणा की। इस तरह ई.पी.एफ.आे. चालू वित्त वर्ष में शेयर बाजारों में 13,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकेगा।  

ई.टी.एफ. में 2016-17 में ई.पी.एफ.आे. की निवेश की सीमा निवेश योग्य आय का दस प्रतिशत की गई है। 2015-16 में यह सीमा 5 प्रतिशत थी। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हमने ई.पी.एफ.आे. की निवेश योग्य जमा का 10 प्रतिशत तक ई.टी.एफ. में निवेश करने की सीमा के बारे में पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है। ई.पी.एफ.आे. ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में ई.टी.एफ. में 1,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। शेष 6 महीने में वह 11,500 करोड़ रुपए का और निवेश ई.टी.एफ. में करेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या श्रम मंत्रालय ने इस बारे में ई.पी.एफ.आे. न्यास की मंजूरी मांगी है, दत्तात्रेय ने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में 2 बार विचार विमर्श हो चुका है। कुछ सदस्यों को ई.टी.एफ. में निवेश पर आपत्ति थी। इस सवाल कि क्या सी.बी.टी. की मंजूरी की जरूरत नहीं है, श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने कहा, ‘‘सरकार बोर्ड से उपर है।’’ उनका कहना था कि जब सी.बी.टी. इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर पाया, तो ई.पी.एफ. कानून के तहत श्रम मंत्रालय श्रमिकों के लिए लाभ के लिए निर्णय ले सकता है।   

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