Edited By ,Updated: 17 Feb, 2017 03:03 PM
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 50 लाख से अधिक खाता धारकों और पेंशनरों के लिए ...
नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 50 लाख से अधिक खाता धारकों और पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। इससे पेंशनधारकों को अपने पेंशनखाते को आधार से जोड़ने के लिए और समय मिल जाएगा। इससे पहले ईपीएफओ ने जीवन प्रमाण पत्र कार्यकम के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया था।
इस एक्ट को किया गया लागू
इम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से जुड़े हर मेंबर के अकाऊंट में केंद्र सरकार उसके बेसिक वेतन का 1.16 फीसदी योगदान देती है। इसके अलावा 8.33 फीसदी उन कर्मचारियों का इम्प्लॉयर हर महीने जमा करता है। सरकार ई.पी.एफ.ओ. पर सबसिडी देती है इसलिए सरकार ने आधार एक्ट के सेक्शन 7 को यहां लागू कर दिया है, जिसके तहत इस सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर देना जरूरी होगा।
31 मार्च तक कराना होगा पंजीकरण
ई.पी.एफ.आे. के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वी पी जॉय ने कहा, ‘‘फिलहाल पेंशनभोगियों के साथ-साथ अंशधारकों को आधार या पंजीकरण प्रति 31 मार्च, 2017 तक उपलब्ध कराना होगा। हम माह के अंत में स्थिति की समीक्षा करेंगे और अंशधारकों तथा पेंशनभोगियों को 12 अंकों वाला आधार संख्या देने के लिए कुछ और समय दे सकते हैं।’’ ई.पी.एफ.आे. ने अपने 120 क्षेत्रीय कार्यालयों से इस बारे में नियोक्ताओं के जरिए अंशधारकों तथा पेंशनभोगियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा है।