PF से जुड़ी बेहद जरूरी खबर

Edited By ,Updated: 05 Oct, 2016 06:56 PM

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अक्सर देखते हैं कि कर्मचारियों को अपने प्रॉविडेंट फंड (पी.एफ.) का पैसा निकलाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है।

नई दिल्लीः अक्सर देखते हैं कि कर्मचारियों को अपने प्रॉविडेंट फंड (पी.एफ.) का पैसा निकलाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। जो कर्मचारी पी.एफ. की राशि निकाल चुके हैं, उन्हें पता होगा कि यह प्रक्रिया कितनी कठिन है। पी.एफ. निकालने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) कर्मचारियों की इस सुविधा को आसान बनाने जा रहा है।

ई.पी.एफ.ओ. के नए नियमों के तहत कर्मचारी को अब अपनी पूर्व नियोक्ता कंपनी से किसी तरह का प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त नहीं करना पड़ेगा। दरअसल ई.पी.एफ.ओ. ने ऐसे कर्मचारी, जिनके पास यूनिवर्सल अकाऊंट नंबर (यू.ए.एन.) है, उनके लिए एक नया फार्म जारी किया है, जिसमें पूर्व नियोक्ता कंपनी के हस्ताक्षर होना जरूरी नहीं है। ई.पी.एफ.ओ. के मुताबिक अब कर्मचारी कंपनी छोड़ने के बाद यूनिवर्सल अकाऊंट नंबर पर आधारित फार्म नंबर 19 पेश करके अपनी ई.पी.एफ. की राशि निकाल सकता है।

हालांकि यह सुविधा अभी सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, जिनके पास यू.ए.एन. नंबर उपलब्ध है और जिन्होंने अपनी के.वाई.सी. की जानकारी व आधार कार्ड के जानकारी अपडेट की हुई है। ई.पी.एफ.ओ. ने फिलहाल यह सुविधा ऑफलाइन दे रही है, जिसे जल्द ही ऑनलाइन भी किया जाएगा।

कर्मचारी कब निकाल सकता है पी.एफ.
ई.पी.एफ. ऐक्ट के तहत कोई कर्मचारी पी.एफ. के फाइनल सेटलमेंट के लिए थी अप्लाई कर सकता है, जब उसकी उम्र 55 साल हो और वह नौकरी से रिटायर हो गया हो। कर्मचारी ब्याज समेत पूरी राशि की निकासी के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा ई.पी.एफ.ओ. की ओर से एक विंडो शुरू की गई है, जिसके तहत रिटायरमेंट के करीब पहुंचे कर्मचारी पी.एफ. के एक हिस्से की निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं। 54 साल से अधिक उम्र का कोई भी कर्मचारी ब्याज समेत 90 फीसदी की रकम की निकासी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी 60 दिन से अधिक वक्त तक बेरोजगार रहता है तो वह पी.एफ. की पूरी राशि निकालने का हकदार है।

5 साल से पहले निकासी पर लगता है टैक्स
नौकरी में लगातार 5 साल पूरे करने से पहले पी.एफ. की निकासी पर टैक्स लागू होता है। एंप्लॉयर का हिस्सा और उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है। हालांकि टैक्स के इस हिस्से को सेक्शन 80सीसी के तहत क्लेम किया जा सकता है।

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