पहली बार घर खरीदने वालों को मिले 1 लाख रुपए का अतिरिक्त कर लाभ: JLL

Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Jan, 2018 04:05 PM

extra tax benefits of rs 1 lakh for first time home buyers

सरकार को आवासीय क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए पहली बार घर खरीदने वालों को मिलने वाली कर छूट को आगामी बजट में दोगुना कर एक लाख रुपए कर दिया जाना चाहिए। संपत्ति क्षेत्र की प्रमुख सलाहकार कंपनी जेएलएल इंडिया ने यह सुझाव दिया है। कंपनी ने यह भी सलाह दी...

नई दिल्लीः सरकार को आवासीय क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए पहली बार घर खरीदने वालों को मिलने वाली कर छूट को आगामी बजट में दोगुना कर एक लाख रुपए कर दिया जाना चाहिए। संपत्ति क्षेत्र की प्रमुख सलाहकार कंपनी जेएलएल इंडिया ने यह सुझाव दिया है। कंपनी ने यह भी सलाह दी है कि राज्यों को भी रीयल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रेइट्स) के लिये स्टांप ड्यूटी से छूट देने के लिए कहा जाना चाहिए। ऐसा कदम उठाने से रेइट्स को कारोबार बढ़ाने में आसानी होगी।

जेएलएल ने कहा है कि की पहली बार अपना मकान खरीदने वालों को दी जाने वाली 50,000 रुपए की अतिरिक्त कर छूट को आगामी बजट में बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया जाना चाहिए। आयकर अधिनियम की धारा 80ईई के तहत यह छूट दी जाती है। जेएलएल इंडिया के सीईओ और भारत प्रमुख रमेश नायर ने एक रिपोर्ट में कहा है, ‘‘इस सुविधा को बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया जाना चाहिए। इससे पहली बार घर खरीदने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। यह कटौती आयकर की धारा 24 के तहत दी जाने वाली दो लाख रुपए की कुल कटौती के अतिरिक्त होगी।’’

रेइट्स के बारे में उसने कहा कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने इसमें काफी कुछ सुधार किया है। उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, लाभांश वितरण कर, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभकर और इकाइयों के हस्तांतरण जैसे कई कर मुद्दों को सुलझाया गया है लेकिन रेइट्स पर राज्यों के स्तर पर अभी भी स्टांप शुल्क देना पड़ता है।’’ नायर ने कहा कि राज्यों को इस मामले में समझाया जाना चाहिए कि कम से कम शुरुआती कुछ वर्षेां के लिए रेइट्स पर स्टांप शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।     
 

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