बिजली क्षेत्र में कड़े सुधारों के लिए विधेयक को दिया जा रहा अंतिम रूप

Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Oct, 2017 04:02 PM

final form being given to the bill for stringent reforms in the power sector

बिजली मंत्री आर के सिंह ने आज कहा कि मंत्रालय बिजली क्षेत्र में विभिन्न मोर्चो पर सुधार को लेकर संशोधित बिजली विधेयक को अंतिम रूप देने में लगा है। इसमें बिजली खरीद समझौते और अक्षय ऊर्जा खरीदने संबंधी शर्तों का सम्मान नहीं करने पर कड़े जुर्माने का...

नई दिल्लीः बिजली मंत्री आर के सिंह ने आज कहा कि मंत्रालय बिजली क्षेत्र में विभिन्न मोर्चो पर सुधार को लेकर संशोधित बिजली विधेयक को अंतिम रूप देने में लगा है। इसमें बिजली खरीद समझौते और अक्षय ऊर्जा खरीदने संबंधी शर्तों का सम्मान नहीं करने पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा।

उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित ‘तीसरे वैश्विक निवेशक- भारत मंच’ कार्यक्रम के दौरान अलग से बातचीत में सिंह ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम बिजली संशोधन विधेयक में पी.पी.ए. (बिजली खरीद समझौता) और आर.पी.ओ. (अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता) समेत अन्य मुद्दों का निपटान करेंगे।’’ हालांकि, मंत्री ने इस बात को लेकर स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया कि संशोधित बिजली विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा या नहीं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास बिजली क्षेत्र में सुधार की रूपरेखा है।’’ विधेयक में अन्य संशोधनों को भी शामिल किया जाएगा।
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पी.पी.ए. के तहत बिजली वितरण कंपनियों को उत्पादकों से बिजली खरीदनी होती है वहीं आर.पी.ओ. के तहत कंपनियों को अक्षय ऊर्जा संबंधी बाध्यताओं को पूरा करना होता है। कंपनियां अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित बिजली खरीद सकती हैं या बाजार से अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र हासिल कर सकती हैं। नए संशोधन के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा, ‘‘हम कानून में बदलाव करने जा रहे हैं। बिजली खरीद के जिस पी.पी.ए. पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, उसका सम्मान हो। अगर वे सम्मान नहीं करते हैं, तब कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।  इससे अनिश्चितता दूर होगी।’’       
 

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