किस्तें देने के बावजूद वाहन किया जब्त, फाइनांस कम्पनी देगी जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Jul, 2017 11:09 AM

fines given to companies  despite payment of installments

कंज्यूमर फोरम ने चोला मंडपम इन्वैस्टमैंट एंड फाइनांस कम्पनी को सेवा में कमी का दोषी पाया।

जबलपुर: कंज्यूमर फोरम ने चोला मंडपम इन्वैस्टमैंट एंड फाइनांस कम्पनी को सेवा में कमी का दोषी पाया। कम्पनी ने किस्तें देने के बावजूद भी शिकायतकत्र्ता का वाहन जब्त कर लिया। फोरम ने कम्पनी को 3.50 लाख का जुर्माना लगाया। उसे मानसिक पीड़ा के एवज में 3000 और मुकद्दमे का खर्च 2000 रुपए का भुगतान करने को भी कहा गया।

यह है मामला
शिकायतकर्ता गोटेगांव नरसिंहपुर निवासी मुस्तफा खान ने एक वाहन खरीदने के लिए कम्पनी से 2 लाख 25 हजार का कर्ज लिया था। इसकी मासिक किस्त 7 हजार 225 रुपए निर्धारित की गई। 1 अप्रैल 2013 से 12 जनवरी 2016 तक उसने 45 किस्तें दीं। बीच में कमाई का स्रोत समाप्त होने पर 2 माह तक किस्तों का भुगतान बाधित हो गया। इसकी क्षतिपूॢत आगे चलकर कर दी गई। इसके बावजूद बिना कोई पूर्व सूचना दिए उसका वाहन अवैध तरीके से जब्त कर लिया गया। जब वाहन मांगा गया तो 40 हजार के अलावा 10 हजार और जमा करने का दबाव बनाया गया। जब यह राशि जमा नहीं की जा सकी तो वाहन मनमाने तरीके से बेच दिया गया।
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यह कहा फोरम ने
कंज्यूमर फोरम के चेयरमैन सुनील कुमार श्रीवास्तव व सदस्य योमेश अग्रवाल की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए फाइनांस कम्पनी को उसकी सेवा में दोषा पाया और उसे शिकायतकत्र्ता को 3.5 लाख रुपए, मानसिक पीड़ा के एवज में 3000 और मुकद्दमे का खर्च 2000 रुपए का भुगतान करने को कहा।  

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